पेंशनर्स के लिए राहत! NPS से जुड़ी नई गाइडलाइंस, अब समय पर मिलेगा पेंशन

NPS New Update : केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2025 को पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से संबंधित पेंशन मामलों को समय पर निपटाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत NPS पेंशन मामलों की प्रक्रिया अब पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) के समान होगी, जिससे पेंशनर्स को समय पर उनकी पेंशन मिलने में मदद मिलेगी।
NPS के मामलों में अब OPS जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी
सीपीएओ ने इस आदेश में कहा है कि पेंशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को पेंशन मामलों में OPS के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। हालांकि, कुछ वेतन और लेखा कार्यालय अब भी गलत तरीके से पेंशन मामलों का निपटारा कर रहे थे। यही कारण है कि पेंशन में देरी हो रही थी। अब इन गलतियों को ठीक करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
क्या है नए आदेश का असर?
सीपीएओ ने वेतन और लेखा कार्यालयों से कहा है कि वे अस्थायी PPO तीन प्रतियों में जमा करने के बजाय केवल दो प्रतियों (एक पेंशनभोगी और एक वितरक के लिए) ही जमा करें। ऐसा करने से पेंशन प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को रोका जा सकेगा। सभी संबंधित अधिकारियों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि पेंशन समय पर जारी की जा सके।
NPS और OPS के बीच अंतर
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NPS (नई पेंशन स्कीम)
- कर्मचारी को अपनी पेंशन में 10% योगदान करना होता है।
- 60% राशि रिटायरमेंट के समय मिलती है, जबकि 40% पेंशन के रूप में आती है।
- ग्रेच्युटी का स्थायी प्रावधान नहीं है।
- यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं होता।
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है।
- रिटायरमेंट के बाद प्राप्त राशि पर टैक्स लगता है।
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OPS (पुरानी पेंशन स्कीम)
- रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आखिरी वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है।
- महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है।
- रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है।
- पेंशनर्स के परिवार को भी उनकी मृत्यु के बाद पेंशन दी जाती है।
- कर्मचारियों को 6 महीने बाद महंगाई भत्ता (DA) मिलता है।
- पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है और रिवाइज्ड पेंशन का लाभ मिलता है।



