टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट 
टीकमगढ़। खरगापुर विधायक राहुल सिंह के विरुद्ध गलत खबर लगाने पर खरगापुर थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह एफआईआर यूट्यूब चैनल संचालक व एक अन्य अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। जबकि पलेरा थाने मेंं एफआईआर की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल यूट्यूब चैनल संचालक को पलेरा पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद पलेरा थाने में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। खरगापुर थाने में यूट्यूब संचालक व एक अन्य अज्ञात ब्यक्ति के खिलाफ धारा 501, 505(1)(b) एबं 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में 505 (1)(b) गैर जमानती धारा है जिसमे 3 वर्ष की सजा या आर्थिक दंड या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। धारा 505 (2) में भी उक्त सजा का ही प्राबधन है। बही धारा 501 में 1 से 2 वर्ष तक कि सजा या आर्थिक दंड याफिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ज्ञात हो कि विधायक राहुल सिंह के विरुद्ध एक यूट्यूब चैनल द्वारा मोर चोरी की असंतुलित व एकपक्षीय खबर चलाई गई थी। जिसके विरोध में विधायक राहुल सिंह के समर्थकों व भाजपा मंडल अध्यक्षो ने खरगापुर विधानसभा के सभी पुलिस थानो में एक साथ ज्ञापन देकर शीघ्र कार्यवाही की मांग की थी।
