भिण्ड।कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड से पवन शर्मा की रिपोर्ट
जिला भिण्ड में नोबेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के दिशा निर्देश एवं 23 मई 2021 को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कलेक्टर एवं ज़िला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है:
आवश्यक प्रतिबंध :
1. कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही आवागमन करेगा। (औषधालय, केमिस्ट, नर्सिंग होम को छोड़कर)
2. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः बंद रहेगे अर्थात उक्त दिवसों में संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। ( औषधालय, केमिस्ट, नर्सिंग होम को छोड़कर)
3. पूर्व जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त प्रकार के सार्वजनिक धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक समारोह / आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
4. शादी / वैवाहिक समारोह, मृत्यु भोज आदि सार्वजनिक समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
5. संपूर्ण जिले में समस्त धार्मिक स्थल / पूजा स्थल आम जनता के लिये बंद रहेगे।
6. जिले में संचालित समस्त जिम / व्यायाम शाला और कोचिंग क्लासेस पूर्णतः बंद रहेंगे।
7. भिण्ड जिला अंतर्गत होटल / मैरिज गार्डन / धर्मशाला आदि में सार्वजनिक रूप से आयोजित होने वाले शादी समारोह एवं सार्वजनिक रूप से आयोजित तेरहवीं उठावना अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
माइको कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निम्न गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी :
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां :
1. आवश्यक वस्तुयें यथा फल, सब्जी, दूध, किराना की आपूर्ति होम डिलेवरी अर्थात् द्वार प्रदाय सेवा के माध्यम से की जा सकेगी।
2. औषधालय, केमिस्ट, फार्मेसियां, जन औषधि केन्द्र, चिकित्सा उपकरण की दुकानें एवं सभी प्रकार की दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
3. कृषि संबंधी सेवाएं जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
4. आटा चक्की पिसाई सेंटर, पशु आहार, मोबाईल रिपेयरिंग सेंटर / दुकान ऑप्टीकल स्टोर, ऑटो मोबाईल रिपेयरिंग शॉप, हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रोनिक्स की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
5. स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, अड़ोस-पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी।
6. ई-कामर्स से संबंधित सेवाऐं प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। 7. निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये संचालित की जा सकेगी।
8. समस्त शासकीय कार्यालय अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति एवं कर्मचारियों की 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालयीन समयानुसार संचालित रहेंगे।
9. जिला अंतर्गत संचालित समस्त पंजीयन कार्यालय शत प्रतिशत अधिकारी / कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालयीन समयानुसार संचालित रहेंगे।
10. समस्त अशासकीय कार्यालय कर्मचारियों की 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किये जा सकेंगे। 11. लेबर मार्केट (मजदूर) गोल मोर्केट / सदर बाजार के स्थान पर निराला रंग बिहार मेला ग्राउण्ड परिसर में रहेगा।
अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश:
1. दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था तथा कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर न्यूनतम राशि रू0 1000/- से लेकर अधिकतम राशि रू. 5,000/- जुर्माना वसूलनीय होगा। लगातार उल्लंघन करने पर उल्लघंनकर्ता की दुकान / प्रतिष्ठान को 48 घण्टे की अवधि तक सील्ड किया जावेगा तथा अर्थदण्ड भी वसूला जायेगा।
2. सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर तथा परिवहन के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मुंह को ढ़के हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढके घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढ़कना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के पाये जाने से प्रथम उल्लघंन पर राशि रूपये 100 /- एवं द्वितीय उल्लघंन पर राशि रूपये 500/ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
3. कोविड 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कार्यालयों / बैंक / हास्पीटल / न्यायालय परिसर को zero tolerance zone घोषित किया गया है जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा “NO MASK NO ENTRY” अनिवार्य होगा।
4 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं व्यक्तियों जिनको अन्य गंभीर बीमारी है, को चिकित्सीय प्रयोजन अथवा अतिआवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से कोरोना कर्फ्यू अवधि में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।
5. होम आइशोलेशन अथवा कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श का उल्लघंन करना इस आदेश का उल्लघंन माना जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
6. बड़ी सब्जी / फल मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के भिन्न-भिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की जावें ।
7. COVID-19 के संबंध में शासन / जिला प्रशासन / पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।
यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश दिनांक 24 मई 2021 सोमवार से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।


