सावधान :रतलाम जिले में 7 मई प्रातः 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू: नवीन गाइड लाइन के अनुसार अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्ति को देना होगा कोविड सैंपल

जिला रतलाम
रिपोर्टर पवन सोलंकी
रतलाम ,29 अप्रैल जिला स्तरीय संकट समूह की आयोजित बैठक में सर्वसहमति से लिए गए निर्णय अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य,सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति,सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद्र डाड ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले की राजस्व सीमा में 29 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 7 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में जारी आदेश अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल एवं आयुर्वेदिक दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुली रहेगी। शासकीय चिकित्सालय एवं निजी अस्पतालों के सौ मीटर (निकट) की परिधि की मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रखने की अनुमति
रहेगी।


