शाढ़ौरा दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 बर्ष के कारावास की सजा शाढ़ौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सताऊखेडी मैं हुई थी हैवानियत

By Rohit Kumar Ojha
शाढ़ौरा से देवेश ओझा की रिपोर्ट
दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 बर्ष के कारावास की सजा शाढ़ौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सताऊखेडी मैं हुई थी हैवानियत
शाढ़ौरा थाना क्षेत्र के सतऊखेडी गांव के हैवानियत के आरोपी को 20 वर्ष की कैद शाढौराथाने की विवेचना पर न्यायालय ने मोहर लगाते हुए ढाई वर्ष पूर्व शाढौरा थानान्तर्गत ग्राम सतऊखेड़ी में 9 वर्षीय बालिका के साथ जबरिय दुस्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है हैरत की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने न केवल पीड़िता को रामायण दिखाने का बहाना बनाया अपितु उसे रामायण दिखाई इसके बावजूद हैवानियत का खेल खेलते हुए दुस्कर्म किया 17 जनवरी 19 को ग्राम सतऊखेडी मे 9 बर्षीय अवोध बलिका घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी गोलू पुत्र गोपाल अहिरवार जिसे बलिका चाचा कहकर पुकारती थी रामायण के बहाने घर लेगया ओर धटना को अंजाम दिया बलिका ने धटना परिवार मे बताई जिसपर परिवार जनो ने शाढौरा थाना पहुंच कर रिपोर्ट लिखाई तत्कालीन थाना प्रभारी सोनम रधुंवशी ने विवेचना कर प्रकरण न्यायालय मे दायर किया इस प्रकरण मे एस.आई फेमिदा खान को नोडल अधिकारी बनाया गया था उभयपक्षो की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 20 बर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूयये अर्थदंड की सजा सुनाई उक्त प्रकरण मे तत्कालीन थाना प्रभारी सोनम रधुंवशी की विवेचना एंव कार्यवाही की सराहना की जा रही है


