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विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण राजस्व सीमाओं में रहेगा कोरोना कर्फ्यू
घर से वेवजह बाहर निकले तो लगेगा जुर्माना
विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण राजस्व सीमाओं में रहेगा कोरोना कर्फ्यू
घर से वेवजह बाहर निकले तो लगेगा जुर्माना
विदिशा कलेक्टर डाँ पंकज जैन के आदेशानुसार शनिवार रात्रि 10 बजे 17 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा इस दौरान नागरिकों की दैनिक जरूरतो की आपूर्ति के लिए किराना दुकान बंद रहेगी किंतु केवल होम डिलेवरी सटर डालकर प्रातः10 बजे से शाम 5 बजे तक की जा सकेगी,केमिस्ट,उचित मूल्य दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध पार्लर, मुक्त रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगें किंतु होम डिलेवरी, अथवा टिफिन सेवा प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकेंगे, थोक सब्जी, फल मंडी को प्रातः 5 से 9.30 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी इसके बाद मंडी क्षेत्र को खाली करना होगा प्रातः 9.30 बजे के बाद फल सब्जी का विक्रय चलित ठेलो द्वारा दोपहर दो बजे तक किया जा सकेगा,अखबार वितरण एवं पत्रकारगण,मुक्त रहेंगे उलंघन करने की दिशा में संबंधित के विरुद्ध,अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त 200 रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया जायेगा



