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कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उपस्थित होने वाले लोगो एवं जगह की देनी होगी जानकारी

शादी समारोह के लिये अगल से आदेश की जरूरत नहीं

                                                                             शादी समारोह के लिये अगल से आदेश की जरूरत नहीं

By Rohit Kumar ojha
अशोकनगर से ओमप्रकाश रघुवंशी की रिपोर्ट
कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उपस्थित होने वाले लोगो एवं जगह की देनी होगी जानकारी
शादी समारोह के लिये अगल से आदेश की जरूरत नहीं
जिले में अगर किसी विवाह या समारोह में 50 या इससे कम लोग शामिल होते हैं, तो इसके लिए पुलिस या जिला प्रशासन से अलग से कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आयोजकों को जिला प्रशासन जानकारी भेजनी होगी, ताकि जरूरत पडऩे पर पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उन लोगों से संपर्क कर सके। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम रवि मालवीय ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कुछ बंदिशें लगाई हैं। शादी एवं अन्य समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे इसके लिए किसी तरह की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन को इसके बारे में सूचना देना अनिवार्य होगा।

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