रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट को लेकर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई की और उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है। हालांकि, कोर्ट ने उनके द्वारा किए गए कंटेंट के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने रणवीर को निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और संबंधित एपिसोड पर अब और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
रणवीर के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और उनकी जान को खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “आप अपने शब्दों से समाज को अपमानित कर रहे हैं। आपके द्वारा बोली गई अभद्र भाषा से पूरे समाज को शर्मिंदगी होती है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के शब्दों का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा और ऐसे व्यक्ति केवल सस्ती लोकप्रियता की तलाश में होते हैं।
रणवीर को देश छोड़ने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रणवीर को उनकी अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि रणवीर को धमकी मिलने पर महाराष्ट्र और असम पुलिस से सुरक्षा मांगने का अधिकार है। साथ ही, यह भी कहा कि वह शो नहीं करेंगे।
अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज
रणवीर के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इनमें असम, मुंबई, और जयपुर शामिल हैं। रणवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग को नकारा और कहा कि ये अलग-अलग अपराधों से संबंधित हैं।



