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दुर्घटना में घायल को लेकर दावे से अधिक राशि देने के हुए कोर्ट से आदेश

बड़वानी जिले में हुए सड़क हादसे के मामले में इंदौर जिला न्यायालय का फैसला

इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट

ड़क दुर्घटना में घायल होकर कोमा में जाने वाले डॉक्टर को जिला न्यायालय ने दिलवाया 81 लाख रुपए का मूवावजा, सम्भवतः देश में ऐसा पहला मामला, जिसमें क्लेम की गई राशि से बढ़कर हरजाना देने के आदेश न्यायालय ने जारी किए।

दरअसल, करीब 4 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में बड़वानी जिलें के मेंनीमाता गांव के रहने वाले 47 वर्षीय चिकित्सक हरीश गोले पिता सोहनलाल गोले बाइक पर कही जा रहे थे, जिन्हें दूसरे वाहन चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था, 2 मार्च 2021 की घटना के बाद घायल इलाज के दौरान अबतक कोमा स्टेज में है। जहां घायल के पिता ने इंदौर जिला न्यायालय में अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी के माध्यम से बड़वानी जिले के रहने वाले विनोद तरोले, वाहन स्वामी संदेश तरोलें और दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध केस लगाया था। जहां जिला न्यायालय द्वारा क्लेम की गई राशि से 5 लाख रुपए बढ़ाकर लगभग 81 लाख रुपए हर्जाना दिलवाने के कोर्ट से हाल ही में आदेश हुए है। मामले की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने बताया कि सम्भवतः देश में यह ऐसा पहला मामला है, जब न्यायालय द्वारा क्लेम की गई राशि, से बढ़ाकर हरजाना के आदेश हुए है। उन्होंने कहा कि आवेदक कोमा में है, तथा चलने फिरने तथा बोलने एवं सुनने से लाचार हो चुका है एवं मानसिक रूप से भी कमजोर हो चुका है। जिसका प्रमाण डॉक्टरों द्वारा दिया गया है। जिस आधार पर फरियादी के वकील द्वारा मोटरसाइकिल चालक तथा बीमा कंपनी पर फरियादी को हरजाना स्वरूप 76 लाख रूपये राशि देने का प्रकरण लगाया गया था। चूंकि आवेदक वर्तमान में कोमा स्टेज में है तथा जीवन भर के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग हो चुका है, जिसे न्यायालय द्वारा फरियादी के वास्तविक स्थिति देखकर हरजाना राशि बढाकर 81 लाख 95 हज़ार रूपये देने का आदेश दिया गया ।

घायल के पिता ने न्यायालय और अधिवक्ता को दिया धन्यवाद

वही फरियादी के पिता सोहनलाल ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से उनका बेटा पलंग पर है, जो कि मानसिक रूप से भी विकलांग हो चुका है, जिसके हरजाने के तौर पर जो राशि माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दिलवाई जा रही है। उसके लिए उन्होंने माननीय न्यायालय एवं उनके अधिवक्ता के प्रति आभार व्यक्त किया, वहीं अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी और उनकी टीम के राजेश तिवारी, अलकेश पाटीदार, शिवांश झांझरिया, उमेश कुमार द्विवेदी, कमलेश जसवानी, नीरज जैन, गिरजेंद्र शर्मा, विकास यादव, पूजा निक्कम, रेशमा खान, वंदना यादव, रेणुका मोलकर को भी पीड़ित के परिजनों ने धन्यवाद दिया है।

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