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पुष्पराजगढ़-हैवी ब्लास्टिंग सहित बिना टीपी के गिट्टी परिवहन,लीज एरिया से हटकर हो रहा है अवैध उत्खनन

सरस्वती एण्ड माईनिंग क्रेशर को नहीं नियम कायदो की परवाह, विभाग ने दी खुली छूट

हैवी ब्लास्टिंग सहित बिना टीपी के गिट्टी परिवहन,लीज एरिया से हटकर हो रहा है अवैध उत्खनन

प्रवीण चन्द्रवंशी की रिर्पोट

सरस्वती एण्ड माईनिंग क्रेशर को नहीं नियम कायदो की परवाह, विभाग ने दी खुली छूट

हैवी ब्लास्टिंग सहित बिना टीपी के गिट्टी परिवहन,लीज एरिया से हटकर हो रहा है अवैध उत्खनन

यूं तो जिले के कोने कोने में प्रकृति प्रदत खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसका दोहन खनिज विभाग की सह पर माफियाओं के द्धारा बारूदी धमाके के साथ 24 घंटे किया जा रहा है। परसेल कला में खनिज निरीक्षक की खुली आजादी के बीच जेठू का संबोधन पाने वाले माफिया ने तो हदें पार कर दी जिसकी वजह से आज ग्रामीणों का जीना यहां दूभर हो गया है अब वह पलायन के लिए मजबूर है ।राजेन्द्रग्राम। पुष्पराजगढ़ तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसेल कला में क्रेशर संचालक जेठू के स्टोन क्रेशर के ऊपर पूर्व में खनिज विभाग ने लीज एरिया से हटकर क्रेशर संचालित करने का प्रकरण दर्ज कर जुर्माना लगाकर मामले को रफा-दफा करने का काम किया जबकि अभी तक क्रेशर उसी स्थान पर संचालित हो रहा है,राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम ने मौके में जाकर या कार्यवाही की थी लेकिन यह कार्यवाही भी महज दिखावा ही साबित हुआ आपको बता दें सरस्वती एण्ड माईनिंग स्टोन क्रेशर के संचालक द्धारा हैवी ब्लास्टिंग के साथ बिना टीपी के गिट्टी की बिक्री करना, लीज एरिया से हटकर अवैध उत्खनन करना आम बात हो गयी,यहां पर खनिज विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं जबकि खनिज विभाग को समय-समय पर क्रेसर सहित भंडारण की जांच कर जायजा लेना चाहिए ऐसा न करने पर क्रेशर संचालक अपनी मनमानी पर उतारू हो जाता है जिसका उदाहरण सरस्वती एण्ड माईनिंग क्रेशर का है ।खनिज अधिकारियों को करना चाहिए निरीक्षण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खनिज अधिकारियों को हर 3 महीने में भंडारण की जानकारी क्रेशर संचालक से लेनी चाहिए साथ ही प्रत्येक महीने खदान में बैठे क्रेशर की जानकारी भी खनिज अधिकारी के पास होनी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि क्रेशर में कितना उत्पादन हुआ कितना बिका कितना बचा । लेकिन यहां पर तो कुछ और ही नजारा है खनिज कार्यालय में जानकारी कुछ और होती है और क्रेशर के पास भंडारण मे कुछ और हालांकि खनिज विभाग की लापरवाही से जरूर राजस्व की हानि सरकार को उठानी पड़ रही है । पर्ची ही टीपी का कर रही काम लीज एरिया से हटकर उत्खनन सरस्वती एण्ड माईनिंग स्टोन क्रेशर परसेलकला से जो गिट्टी बेची जा रही है। परिवाहन के दौरान लगने वाले टीपी अधिकतर नहीं काटे जाते वाहन मालिक को खाली एक पर्ची में नाम पता व गिट्टी की मात्रा लिखकर दे दी जाती है। राजस्व की चोरी सरस्वती एण्ड माईनिंग स्टोन क्रेसर के संचालक द्धारा धड़ल्ले से की जा रही है। जिसका जीता जागता प्रमाण छत्तीसगढ़ रेलवे में कर रहे गिट्टी परिवहन पर देखा जा सकता है। जहां पर रात में पर्ची के सहारे बिजुरी साइडिंग तक गिट्टी पहुंचाई जा रही है, बताया गया कि लीज एरिया से हटकर भी उत्खनन यहां पर किया जा रहा है पूर्व में भी शिकायतें हुई थी लेकिन कार्यवाही न होने के कारण क्रेशर संचालक के हौसले बुलंद हैं ।उत्खनन व भंडारण की हो जांच खुल जाएंगे राज सूत्रों की माने तो सरस्वती एण्ड माईनिंग क्रसर के द्धारा किए गए खदान में उत्खनन और गिट्टी के किए गए भंडारण की अगर जांच की जाए तो सारे मामले परत दर परत खुल कर सामने आ जाएंगे। कितने मात्रा में बोल्डर का उत्खनन किया गया और वर्तमान में कितने गिट्टी की टीपी जारी हुई है।बताया जाता है कि पत्थरों का तो उत्खनन कर लिया जाता है लेकिन जब गिट्टी बाहर बेची जाती है तो उसकी टीपी नहीं काटी जाती है। जिससे राजस्व का नुकसान क्रेशर संचालक कर रहा है खनिज विभाग को चाहिए कि समय-समय पर जांच कर ऐैसे क्रेशर संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही होना चाहीए। हैवी ब्लास्टिंग स  भयभीत ग्रामीण परसेल कला में स्थित सरस्वती एण्ड माईनींग स्टोन क्रेशर संचालित है वहीं से कुछ ही दूरी पर पत्थर का उत्खनन करने के लिए हैवी ब्लास्टिंग का उपयोग होने के कारण यहां के आस पास के ग्रामीण काफी भयभीत है ना जाने कब किसके घर में पत्थर गिर जाएं हालांकि पूर्व में भी हैवी ब्लास्टिंग की शिकायत ग्रामीणों के द्धारा संबंधित विभाग को दर्ज कराई गई थी। बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही संचालक के विरुद्ध नहीं हुई जबकि ब्लास्टिंग के नियम यह कहते हैं, कि भारत सरकार नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश शासन की विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 (ख)का एवं विस्फोट पदार्थ 1908 की धारा 4 एवं 5 विस्फोट अधिनियम 2008 के नियम 24 के प्रावधान अनुसार विस्फोट के विनिर्माण कब्जा, विक्रय प्रयोग वाहन के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने एवं शासन के निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन करने समय-समय पर निरीक्षण कर नियमों के अनुरूप कार्य करने की पुष्टि के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं ,साथ ही विस्फोट सामग्रियों के परिवाहन में लगे वाहनों की जानकारी थाना परिसर में देनी आवश्यक होती है। जिला कलेक्टर या अनुविभागीय दंडाधिकारी को भी विस्फोट परिवाहन व उपयोग की पूर्व से जानकारी देकर नियम व शर्तों का पालन करते हुए ही अति आवश्यक होने पर विस्फोटक का उपयोग खनिज संपदा निकालने के लिए किया जा सकता है । लेकिन ब्लास्टिंग की जानकारी ना तो राजस्व विभाग को है ना ही पुलिस को है। इनका कहना है,, उस खदान की हर तिसरे महीने में शिकायत आ जाती है अवैध खदान के सबंध में कार्यवाही रनिंग में है।आप पांचवे,आठवे पत्रकार होगें जो उस खदान की शिकायत कर रहे है। ब्लास्टिंग के सबंध में कार्यालय आ जाईए। ईषा वर्मा खनिज निरिक्षक अनूपपुर इनका कहना है,, फोन आऊट दा कबरेज क्षेत्र से बाहर है। एसडीएम अभिषेक चौधरी पुष्पराजगढ़ इन्होंने कहा, अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है तो अवश्य कार्यवाही की जाएगी एसडीओपी आशीष भराडे पुष्पराजगढ़

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