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प्रशासन ने की एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित दरों से अधिक किराया लिया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित


प्रशासन ने की एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित दरों से अधिक किराया लिया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित
 By Rohit Kumar Ojha
रतलाम से पवन सोलंकी की रिपोर्ट

प्रशासन ने की एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित दरों से अधिक किराया लिया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए प्राइवेट एंबुलेंस की दरें मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने रतलाम जिले की संपूर्ण राज्य से सीमाओं के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एंबुलेंस की किराया दरों को प्रभावशील किया है।इसके तहत एएलएस प्रकार का शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलो मीटर के लिए पांच सौ रुपए एवं इसके पश्चात पच्चीस रुपए प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए आठ सौ रुपए एवं उसके पश्चात 25 रुपए प्रति किलोमीटर रहेगा।
इसी प्रकार बीएलएस प्रकार की एंबुलेंस का शहरी क्षेत्र में प्रथम दस किलोमीटर के लिए 250 रूपये एवं उसके पश्चात 20 रुपए प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए पांच सौ रुपए एवं उसके पश्चात 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित रहेगी। समस्त निजी (प्राइवेट) एंबुलेंस स्वामियों को उक्त निर्धारित दरों से अधिक किराया लिया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। 

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