मध्यप्रदेश

होम्योपैथी की डिग्री से चल रहा था एलोपैथी का अस्पताल,लायसेंस भी नहीं डाक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज,अस्पताल सील

रतलाम से पवन सोलंकी की रिपोर्ट

जिले के सैलाना में होम्योपैथी डाक्टर द्वारा एलोपैथी अस्पताल चलाकर कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा था। जांच में पता चला कि अस्पताल चलाने का लाइसेंस भी नहीं है। आरोपी डाक्टर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार,प्रशासन को सैलाना में चलाए जा रहे कुशल संजीवनी अस्पताल के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उक्त अस्पताल नियमों के विपरित चलाया जा रहा है। सैलाना तहसीलदार अरुण चन्द्रवंशी ने जब अस्पताल की जांच की तो पता चला कि कुशल संजीवनी अस्पताल के संचालक डाक्टर राहूल यादव के पास होम्यौपैथी की डिग्री है,परन्तु उनके चिकित्सालय में एलोपैथी उपचार किया जा रहा था। जब अस्पताल के दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि अस्पताल संचालन के लिए जारी लाइसेंस की अवधि 2ं017 मे ही समाप्त हो चुकी थी और इसके बाद यह अस्पताल बिना लाइसेंस के ही चलाया जा रहा था। सैलाना पुलिस ने तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर डा.रा्हूल यादव के विरुद्ध भादवि की धारा 188 107,269,270 के अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम,आपदा प्रबन्धन अधिनियम और महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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